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शनिवार, 31 अक्टूबर 2026
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फूड सेफ्टी टीम द्वारा सैला खुर्द एवं माहिलपुर में कार्रवाई

खाद्य पदार्थों के चार सैंपल लिए और अस्वच्छ परिस्थितियों में रखे फल मौके पर ही करवाए नष्टमाहिलपुर,(राजदार टाइम्स): कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब श्रीमती कंवलप्रीत कौर बराड़ तथा उपायुक्त…

फूड सेफ्टी टीम द्वारा सैला खुर्द एवं माहिलपुर में कार्रवाई
फूड सेफ्टी टीम द्वारा सैला खुर्द एवं माहिलपुर में कार्रवाई

खाद्य पदार्थों के चार सैंपल लिए और अस्वच्छ परिस्थितियों में रखे फल मौके पर ही करवाए नष्ट
माहिलपुर,(राजदार टाइम्स): कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब श्रीमती कंवलप्रीत कौर बराड़ तथा उपायुक्त होशियारपुर श्रीमती आशिका जैन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सिविल सर्जन होशियारपुर डॉ.मनदीप कमल के निर्देशों और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जतिंदर भाटिया के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी टीम द्वारा सैला खुर्द और माहिलपुर में खाद्य पदार्थों की जांच की गई। इस कार्रवाई के दौरान फूड सेफ्टी अधिकारी ईशान बंसल और उनकी टीम द्वारा कुल चार खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, जिनमें मिठाइयों के दो सैंपल, नूडल्स का एक सैंपल और म_ी का एक सैंपल शामिल है। ये सैंपल खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच के लिए लिए गए हैं। जांच के दौरान एक स्ट्रीट फूड विक्रेता द्वारा फलों को दूषित परिस्थितियों और अस्वच्छ बर्तनों में रखा हुआ पाया गया। फूड सेफ्टी टीम ने इसका संज्ञान लेते हुए लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उक्त फलों को मौके पर ही नष्ट करवा दिया। विक्रेता को निर्देश दिए गए कि वह फलों और अन्य खाद्य पदार्थों को साफ-सुथरी जगह पर उचित बर्तनों में रखे तथा स्वच्छता के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जतिंदर भाटिया ने कहा कि लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना स्वास्थ्य विभाग की मुख्य प्राथमिकता है। खाद्य पदार्थों की तैयारी, भंडारण और बिक्री के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने दुकानदारों और रेहड़ी-फड़ी संचालकों से अपील की कि वे खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी टीम द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी जांच लगातार जारी रखी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबार संचालकों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से भी अपील की कि वे खाने-पीने की वस्तुएं खरीदते समय उनकी स्वच्छता और गुणवत्ता पर ध्यान दें तथा सुरक्षित भोजन के सेवन को प्राथमिकता दें।

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